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🚨 आयुष्मान योजना के नियमों का उल्लंघन: रायपुर में 3 निजी अस्पताल निलंबित; 3 महीने तक नहीं मिलेगा इलाज

रायपुर, छत्तीसगढ़: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन न करने के कारण रायपुर में तीन निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इन अस्पतालों को तीन माह के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आई. नागेश्वर राव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निलंबन के दौरान इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी।🚫 ये तीन अस्पताल हुए निलंबितनिम्नलिखित तीन निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है:महानदी हॉस्पिटल, महासमुन्दसेवा भवन हॉस्पिटल, ग्राम जगदीशपुर पिथौराअंबिका हॉस्पिटल, ग्राम खरखरी सरायपाली✅ मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधाडॉ. राव ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत चिकित्सालयों में पात्रता अनुसार मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा निर्धारित पैकेज के तहत नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाती है।

📞 शिकायत कहाँ करें?

CMHO ने आम जनता से अपील की है कि यदि योजना से पंजीकृत कोई भी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज करने से मना करता है या दिशा-निर्देशों के अनुसार इलाज नहीं करता है, तो इसकी शिकायत तुरंत करें।टोल फ्री नंबर: 104लिखित शिकायत: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में।योजना संबंधी विस्तृत जानकारी भी टोल फ्री नंबर 104 से प्राप्त की जा सकती है।

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