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बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला: बालिग और विवाहिता की सहमति से बनाया संबंध ‘रेप’ नहीं

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेप के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी की दोषमुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक बालिग और शादीशुदा महिला अपनी मर्जी और सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे बलात्कार (रेप) का अपराध नहीं माना जा सकता।

क्या था पूरा मामला?

​मामला बेमेतरा जिले का है, जहाँ एक महिला ने गाँव के ही एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार:

  • ​वह एक एग्रीकल्चर कॉलेज में मजदूरी करती थी, जहाँ आरोपी से उसकी जान-पहचान हुई।
  • ​आरोपी ने उसे “रानी की तरह रखने” और शादी करने का वादा कर बहलाया।
  • ​जुलाई 2022 में आरोपी उसे अपने घर ले गया और संबंध बनाए। उस वक्त पीड़िता तीन माह की गर्भवती थी।
  • ​काफी समय बाद पति को जानकारी होने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

निचली अदालत ने किया था बरी

​ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी थी।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और फैसला

​जस्टिस की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया:

  1. डर या दबाव का अभाव: गवाहों के बयानों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देकर सहमति ली थी।
  2. वैवाहिक स्थिति: कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता पहले से ही शादीशुदा थी और घटना के समय गर्भवती भी थी। ऐसे में “शादी के झूठे वादे” के आधार पर सहमति को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
  3. कानूनी मापदंड: रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता बालिग (18 वर्ष से ऊपर) थी और उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे।

​”एक बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को कानून की नजर में बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।” — छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

निष्कर्ष: कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ जबरदस्ती या धोखे से संबंध बनाने के सबूत पेश करने में विफल रहा है, जिसके आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।

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