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कल छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया ‘शुष्क दिवस’ का आदेश

छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर कल, 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों सहित विशेष रूप से मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पूर्ण ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

​आबकारी विभाग का सख्त निर्देश

​आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के तहत जारी निर्देशों के पालन में यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जयंती के दिन मदिरा का विक्रय और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

​क्या-क्या रहेगा बंद?

​आदेश के अनुसार, जिले की निम्नलिखित इकाइयां 18 दिसंबर को बंद रहेंगी:

  • देशी एवं विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें।
  • कम्पोजिट मदिरा दुकानें।
  • ​दुकानों से संलग्न सभी अहाते
  • एफ.एल.4 (क) लाइसेंस के तहत संचालित सभी व्यवसायिक क्लब

​नियम तोड़ने पर होगी ‘कठोर’ कार्रवाई

​जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई भी संस्थान या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उद्देश्य: गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर समाज में शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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