राजनांदगांव/डोंगरगढ़ | 06 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अपनी मुहिम में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और डोंगरगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुसराखुर्द अवैध शराब मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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- क्या है पूरा मामला? बीते 17 दिसंबर 2025 को पुलिस को ग्राम मुसराखुर्द के शीतला मंदिर के पास एक मकान में अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के नेतृत्व में की गई उस छापेमारी में मौके से बीरबल वर्मा और चंद्रकांत उर्फ सोनू सेन को गिरफ्तार किया गया था।
- मध्य प्रदेश से जुड़ा है नेटवर्क पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि अवैध शराब और फर्जी लेबल की सप्लाई महाराष्ट्र के राजपाल सिंह भाटिया और मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी अवधेश सिंह द्वारा की जा रही थी।
- ताजा कार्रवाई और गिरफ्तारी पुलिस ने मामले की तह तक जाते हुए आज, 06 जनवरी 2026 को आरोपी अवधेश सिंह (पिता अविका सिंह, बालाघाट) को धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी लेबल और शराब की सप्लाई में मुख्य भूमिका निभा रहा था।
- इन धाराओं के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ:
क्या है पूरा मामला? बीते 17 दिसंबर 2025 को पुलिस को ग्राम मुसराखुर्द के शीतला मंदिर के पास एक मकान में अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के नेतृत्व में की गई उस छापेमारी में मौके से बीरबल वर्मा और चंद्रकांत उर्फ सोनू सेन को गिरफ्तार किया गया था।
उस दौरान पुलिस ने 62.64 लीटर अंग्रेजी शराब, 1860 फर्जी आबकारी स्टीकर, एक मोपेड और नकदी समेत करीब 1.38 लाख रुपये का माल बरामद किया था।
मध्य प्रदेश से जुड़ा है नेटवर्क पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि अवैध शराब और फर्जी लेबल की सप्लाई महाराष्ट्र के राजपाल सिंह भाटिया और मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी अवधेश सिंह द्वारा की जा रही थी।
ताजा कार्रवाई और गिरफ्तारी पुलिस ने मामले की तह तक जाते हुए आज, 06 जनवरी 2026 को आरोपी अवधेश सिंह (पिता अविका सिंह, बालाघाट) को धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी लेबल और शराब की सप्लाई में मुख्य भूमिका निभा रहा था।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ:
- आबकारी अधिनियम: धारा 34(2), 59-क
- BNS: धारा 339, 336(3), 340(2)
के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रहेगा।

