जामुल (दुर्ग): जिला दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र से अमानवीयता का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ दो युवकों ने एक बेजुबान कुत्ते की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जामुल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
घटना 1 मार्च 2026 की रात लगभग 3:30 बजे की है। एमपीईबी चौक, जामुल निवासी मदन साहू ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ले के ही दो व्यक्ति, मुर्तुजा अली और राहुल मारकण्डे, ने एक बेजुबान कुत्ते के साथ क्रूरता की और उसे तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आरोपियों की पहचान मुर्तुजा अली (30 वर्ष) और राहुल मारकण्डे (23 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
इन धाराओं के तहत हुआ केस दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है:
- बीएनएस (BNS): धारा 325 एवं 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960: धारा 11 के तहत अपराध दर्ज।
- इसके अलावा, आरोपियों के विरुद्ध बीएनएसएस (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता एक दंडनीय अपराध है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
सराहनीय भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह एवं पी. संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

