रेलवे माल गोदाम में स्थायी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 32 लोगों से वसूले ₹33.50 लाख
दुर्ग/उतई। दुर्ग पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम में स्थायी नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 32 लोगों से ₹33,50,000/- की धोखाधड़ी की।
थाना उतई पुलिस ने दिनांक 21/11/2025 को इस गिरोह का भंडाफोड़ किया।
🚨 कैसे हुई धोखाधड़ी?
पुलिस के अनुसार, धोखाधड़ी का मामला वेदांता नगर, उमरपोटी निवासी श्रीमती रीति देशलहरा (55 वर्ष) की शिकायत पर सामने आया। प्रार्थिया ने 18/11/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति के पूर्व परिचित आरोपी बिशेश्वर मारकंडे उर्फ गुप्ता ने नवरात्रि 2022 के दौरान उनके घर आकर खुद को भारतीय रेल गोदाम का लीडर बताया। उसने दावा किया कि वह ₹2.50 लाख प्रति व्यक्ति लेकर 3 महीने के भीतर स्थायी नौकरी लगवा देगा।

आरोपी बिशेश्वर मारकंडे ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 24/12/2022 से 24/04/2023 के बीच प्रार्थिया के मकान का इस्तेमाल कर कुल 28 बेरोजगार युवकों से ₹33,50,000/- की मोटी रकम वसूली। नौकरी न मिलने और रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने लगातार टालमटोल कर धोखाधड़ी की।

🤝 साजिश का खुलासा
पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर, आरोपियों ने पहले तो घटना से इनकार किया, लेकिन ठोस सबूतों के सामने उन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ा।
आरोपियों ने बताया कि मुख्य आरोपी बिशेश्वर मारकंडे रेलवे माल गोदाम, रसमड़ा में हमाली (मजदूरी) करता था। दूसरा आरोपी हेमंत कुमार साहू, जो रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन का सचिव था, बेरोजगारों को नौकरी लगाने के नाम पर कमीशन पर कैंडिडेट लाने के लिए बिशेश्वर को पैसे देता था। ठगी गई रकम का उपयोग आरोपियों ने वाहन खरीदने, घर बनाने और निजी खर्चों में किया।
🪙 जब्त सामान और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई रकम का बड़ा हिस्सा बरामद किया है। जप्त किए गए सामानों का विवरण निम्नलिखित है:
- नगद रकम: ₹2,22,000/-
- वाहन: 02 कार और 01 इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी
- अन्य: 04 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज।
तीनों आरोपी – (1) बिशेश्वर मारकंडे उर्फ गुप्ता (उम्र 58 वर्ष), (2) प्रमोद कुमार मारकंडे उर्फ राहुल (उम्र 23 वर्ष) (दोनों निवासी ग्राम चारभाटा ठेकुआ, रानीतराई) और (3) हेमंत कुमार साहू (उम्र 37 वर्ष) (निवासी सरोना चौक, रायपुर) को दिनांक 21.11.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 466/2025 के तहत धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षडयंत्र), और 34 (सामान्य आशय) भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

