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“पंचायतों में करोड़ों का बंदरबांट: जिला पंचायत CEO का कड़ा एक्शन, एक साथ 8 सचिव नपे”

गौरेला: भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी करने वाले पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन का चाबुक चला है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ने गौरेला जनपद के 8 ग्राम पंचायत सचिवों को 1 करोड़ 19 लाख 56 हजार रुपये के अनियमित भुगतान के मामले में निलंबित कर दिया है। इन सचिवों पर आरोप है कि इन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि का नियमों के विरुद्ध जाकर वेंडरों को भुगतान किया।

नियमों की धज्जियां उड़ाने पर हुई कार्रवाई

​गुरुवार को जारी पृथक-पृथक निलंबन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन सचिवों का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है। पंचायत सेवा अनुशासन और अपील नियम 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीईओ ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

इन पंचायतों के सचिव हुए निलंबित (भुगतान का विवरण):

​भ्रष्टाचार की जांच में सामने आया कि सचिवों ने लाखों रुपये का बंदरबांट किया। निलंबित सचिवों की सूची और उनके द्वारा किया गया अनियमित भुगतान इस प्रकार है:

ग्राम पंचायतसचिव का नामअनियमित भुगतान राशि
तेन्दुमुढ़ाउमा शंकर उपाध्याय₹ 29,98,445
नेवरी नवापाराभैयालाल करसायल₹ 26,13,200
ठाड़पथरानान्हूदास बघेल₹ 23,26,700
आमाडोबओंकार भानू₹ 10,91,400
पूटारतन सिंह₹ 10,72,378
साल्हेघोरीराजकुमार शर्मा₹ 6,69,000
आमगांवराधेश्याम मरावी₹ 6,40,182
हर्राटोलात्रिलोक सिंह₹ 5,47,700

मुख्यालय निर्धारित, मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

​निलंबन की अवधि के दौरान इन सभी सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बड़ा सवाल: एक साथ 8 सचिवों द्वारा इतनी बड़ी राशि का अनियमित भुगतान प्रशासन की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस कार्रवाई से जिले के अन्य पंचायत कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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