राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 15 मार्च 2026 को प्रार्थिया ने चौकी चिखली में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि भावेश समरित नामक युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 65(2) बीएनएस तथा 4, 5(एम), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी प्रभारी ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर आरोपी का पता लगाया।
पुलिस ने आरोपी भावेश कुमार समरित उर्फ कुक्कू (19 वर्ष), निवासी बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नं. 02 को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।
इनकी रही मुख्य भूमिका
इस त्वरित कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक अरूण कुमार नेताम, आरक्षक आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, नागेश्वर साहू और महिला आरक्षक रेणुका राजपूत सहित चिखली चौकी स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

