शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और मना करने पर मारपीट व गाली-गलौज करने वाले आरोपी को महिला थाना कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी को मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम खड़गवां से घेराबंदी कर पकड़ा गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 04 अक्टूबर 2026 को महिला थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2025 में एक निजी संस्थान में काम करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। परिचय बढ़ने पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 50/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 296, 115(2) तथा एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और 3(2)(va) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
फरार आरोपी मनेंद्रगढ़ से गिरफ्तार
मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार चल रहा था। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी प्रमिला मंडावी व एसडीओपी (अजाक/क्राइम) प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश में गठित टीम ने आरोपी का लगातार पता-तलाश किया।
पुलिस टीम ने सुराग जुटाकर आरोपी ओमकार श्रीवास (उम्र 21 वर्ष, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा) को ग्राम खड़गवां (जिला मनेंद्रगढ़) से पकड़ा और कवर्धा लाकर 17 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
