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कैमरा चोरी और संपत्ति नुकसान के 9 आरोपी गिरफ्तार: ऑपरेशन विश्वास को मिली सफलता

दुर्ग। ‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत दुर्ग पुलिस ने ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सीसीटीवी कैमरा चोरी करने के आरोप में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जहाँ आरोपियों ने पंचायत भवन के सामने लगे 14 बिजली के खंभों को भी क्षतिग्रस्त किया।

​वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, उतई पुलिस ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की है।

घटना का विवरण

​दिनांक 24.11.2025 को, ग्राम पंचायत कोड़िया के सरपंच, प्रार्थी कुमार निषाद, ने थाना उतई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, दिनांक 23.11.2025 की रात को अज्ञात व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत में लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिए और पंचायत भवन के सामने लगे 14 खंभों को चोरी करने के प्रयास में नुकसान पहुँचाया।

​पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

आरोपियों की गिरफ्तारी और खुलासा

​संदेह के आधार पर कुछ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए लाया गया, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पंचायत भवन के पास बैठकर लाइट बंद होने का इंतजार किया और फिर चोरी की योजना बनाई।

​चोरी किए गए सीसीटीवी कैमरों को उन्होंने पंचायत भवन के पास के तालाब के पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने तालाब से सीसीटीवी कैमरों को जब्त कर लिया है। खंभों को चोरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन चोरी नहीं कर पाने पर वे खंभे मुड़ गए और क्षतिग्रस्त हो गए।

आरोपियों के नाम

​गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी ग्राम कोड़िया, थाना उतई, जिला दुर्ग के निवासी हैं:

  1. ​पीयूष साहू पिता पुरुषोत्तम साहू (23 वर्ष)
  2. ​नीरज उर्फ पप्पू साहू पिता स्वर्गीय राम सिंह साहू (21 वर्ष)
  3. ​लोमेंद्र यादव उर्फ छोटू पिता मेहतर यादव (25 वर्ष)
  4. ​खिलेंद्र निषाद उर्फ छोटू पिता जागेश्वर निषाद (20 वर्ष)
  5. ​तुषार यादव उर्फ तेजेश्वर पिता प्रकाश यादव (21 वर्ष)
  6. ​लोकेश साहू पिता गोवर्धन साहू (23 वर्ष)
  7. ​राजेंद्र निषाद उर्फ सोनू पिता कुंभकरण निषाद (25 वर्ष)
  8. ​नरेंद्र यादव पिता गोवर्धन यादव (24 वर्ष)
  9. ​बहुत साहू पिता रामकृष्ण साहू (24 वर्ष)

पुलिस की सख्ती जारी

​पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 472/2025 के तहत धारा 303(2), 324(4), 112 बीएनएस, और लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को दिनांक 25.11.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

​दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शरारती तत्वों और उपद्रवी व्यक्तियों के खिलाफ उनकी यह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

​इस कार्रवाई में निरीक्षक महेश ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक ध्रुव नारायण चंद्राकर, दिलीप सिदार, महेश यादव, और टिकेंद्र साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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