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बेमेतरा: विद्युत सब-स्टेशन में तोड़फोड़ और गाली-गलौज करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ बेमेतरा पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने रांका सब-स्टेशन में घेराव कर तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की है।

​क्या है पूरा मामला?

​घटना 18 अगस्त 2025 की है। प्रार्थी द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, शाम करीब 7:00 बजे जब वह रांका सब-स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे, तब खम्हरिया, तिवरैया और रवेली के ग्रामीणों ने सब-स्टेशन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विभाग जानबूझकर उनके गांवों की बिजली काटकर निजी कंपनियों को बेच रहा है।

​विवाद के दौरान आरोपियों ने न केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए सब-स्टेशन के भीतर सरकारी संपत्तियों में जमकर तोड़फोड़ भी की।

क्या है पूरा मामला?

​घटना 18 अगस्त 2025 की है। प्रार्थी द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, शाम करीब 7:00 बजे जब वह रांका सब-स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे, तब खम्हरिया, तिवरैया और रवेली के ग्रामीणों ने सब-स्टेशन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विभाग जानबूझकर उनके गांवों की बिजली काटकर निजी कंपनियों को बेच रहा है।

​विवाद के दौरान आरोपियों ने न केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए सब-स्टेशन के भीतर सरकारी संपत्तियों में जमकर तोड़फोड़ भी की।

​पुलिस की कार्यवाही और गिरफ्तारियां

​मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा की टीम ने विवेचना शुरू की। साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने निम्नलिखित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

  1. इंद्रजीत साहू (25 वर्ष) – निवासी खमरिया
  2. राजेश साहू (34 वर्ष) – निवासी तिवरैया
  3. यशवंत साहू (35 वर्ष) – निवासी तिवरैया
  4. तिलक राम साहू (31 वर्ष) – निवासी रवेली
  5. अनिल साहू (28 वर्ष) – निवासी रवेली

​इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस

​पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 296, 351(3), 132, 324(3), 324(4) तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ ही 35(1)(b)(ii) BNSS के तहत अग्रिम कार्यवाही की गई है।

​इस सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी मयंक मिश्रा, सउनि जितेंद्र कश्यप, प्रधान आरक्षक हेमंत साहू और आरक्षक इंद्रजीत पांडेय, पुरुषोत्तम कुंभकार व राहुल यादव सहित समस्त स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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