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बेमेतरा: गाली देने से मना करने पर युवक की गला दबाकर हत्या, तालाब में पत्थर से दबा दी थी लाश; दो दोस्त गिरफ्तार

बेमेतरा/बेरला।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र में दोस्ती के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महज अश्लील गाली देने और विवाद के कारण दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को तालाब में पत्थर से दबा दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

​गुमशुदगी की रिपोर्ट से खुला राज

​घटना की शुरुआत 25 जनवरी 2026 को हुई, जब बेरला निवासी प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी (24 वर्ष) रात के खाने के बाद घर से निकला और वापस नहीं लौटा। 27 जनवरी को पिता सतीष द्विवेदी ने बेरला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने प्रवीण के दोस्तों से पूछताछ शुरू की, जिसमें संजू सागरवंशी के बयानों ने पुलिस को चौंका दिया।

शराब के नशे में हुआ विवाद

​आरोपी ढालेंद्र उर्फ संजू सागरवंशी ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी की रात वह और वैभव सोनी शराब पी रहे थे। इसी दौरान प्रवीण का फोन आया और वह संजू को कोई और समझकर फोन पर अश्लील गालियां देने लगा। इसके बाद तीनों खरगा तालाब के पास बैठकर फिर से शराब पीने लगे। वहां प्रवीण ने संजू के कपड़ों पर नाक साफ कर दी और दोबारा गालियां देने लगा।

​पानी में डुबाकर मारा, ऊपर से रख दिया पत्थर

​विवाद बढ़ने पर संजू और प्रवीण के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट करते-करते दोनों तालाब के पानी में चले गए। वहां संजू ने गुस्से में आकर प्रवीण की गर्दन पकड़ी और उसका सिर पानी में तब तक डुबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को पानी के अंदर ही एक भारी पत्थर से दबा दिया ताकि वह ऊपर न आ सके।

​पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

​वरिष्ठ अधिकारियों (DIG श्री रामकृष्ण साहू और ASP श्री हरीश कुमार यादव) के मार्गदर्शन में बेरला थाना प्रभारी राजकुमार साहू की टीम ने घेराबंदी की। आरोपी की निशानदेही पर तालाब से शव बरामद किया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. ढालेन्द्र उर्फ संजू सागरवंशी (25 वर्ष), निवासी बेरला।
  2. वैभव सोनी (19 वर्ष), निवासी बेरला (सहयोगी)।

​पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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