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​छत्तीसगढ़ में होली पर ‘Dry Day’ का ऐलान: 4 मार्च को पूरे प्रदेश में शराब दुकानें रहेंगी बंद, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आगामी होली पर्व को देखते हुए प्रदेशभर में 4 मार्च 2026 को ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। शासन का यह निर्णय रंगों के त्योहार के दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

कड़ाई से पालन के निर्देश: क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

​मंत्रालय महानदी भवन से जारी आधिकारिक आदेश (फाइल संख्या: GENCOR-3405/1/2026-EXCISE) के मुताबिक, होली के दिन मदिरा के संपूर्ण व्यापार और परोसने पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • पूर्ण बंदी: प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठान: रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लबों में भी शराब परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
  • प्रीमियम सुविधाएं: यहां तक कि गेस्ट हाउस, स्टार होटल या किसी भी निजी संस्था द्वारा संचालित बार में भी शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा।
  • परिवहन पर रोक: शराब के परिवहन और अवैध बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

उड़नदस्ते रहेंगे सक्रिय, अवैध भंडारण पर होगी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

​शासन ने केवल दुकानों को बंद करने तक ही सीमित नहीं रहने का फैसला किया है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है।

​”निजी भंडारण या बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब जमा करना दंडनीय अपराध होगा। जिला और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को विशेष रूप से सक्रिय कर दिया गया है ताकि संदिग्ध वाहनों और ठिकानों की आकस्मिक जांच की जा सके।”

अधिकारियों को सख्त चेतावनी

​आबकारी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और आबकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस आदेश का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में उल्लंघन पाया जाता है, तो आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने तक के कदम उठाए जा सकते हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

​होली के दिन अक्सर हुड़दंग और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग नशे से दूर रहकर सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

नोट: यह आदेश विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर प्रभावी रहेगा।

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