बेमेतरा/साजा:-छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी और जानलेवा हमले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साजा के वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने ‘पुलिस की मुखबिरी’ करने का आरोप लगाते हुए चाय दुकान संचालक पर लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना में बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साजा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
चाय दुकान के सामने पेपर पढ़ रहे बुजुर्ग पर हमला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी शेष नारायण ढीमर (56 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 13 साजा, अपनी चाय दुकान के सामने कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी दौरान वार्ड का ही एक युवक यासीफ खान उर्फ भोला वहां चाय पीने आया। शेष नारायण ने उसे चाय दी और फिर से अखबार पढ़ने लगे।
तभी करीब दोपहर 12:10 बजे स्थानीय निवासी सोनू उर्फ सुरेश निर्मलकर (24 वर्ष) अपने हाथ में लोहे की रॉड और चाकू लेकर वहां पहुंचा। आरोपी ने शेष नारायण को देखते ही अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया और कहा, “तुम पुलिस की मुखबिरी करते हो।” इसके बाद उसने जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से बुजुर्ग के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा।
बीच-बचाव करने आए युवक को भी नहीं बख्शा
बुजुर्ग पर हमला होते देख वहां मौजूद ग्राहक यासीफ खान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। इस पर आरोपी सोनू निर्मलकर और आक्रोशित हो गया। उसने यासीफ को भी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसी लोहे की रॉड से उसके सिर के पिछले हिस्से पर तगड़ा वार कर दिया। हमले से घबराकर जब आसपास के लोग ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाने लगे, तो आरोपी हाथ में चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी सलाखों के पीछे
दिनदहाड़े हुई इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही बेमेतरा पुलिस अधीक्षक (SP) त्रिलोक बंसल (IPS) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में साजा थाना प्रभारी ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर आरोपी सोनू उर्फ सुरेश निर्मलकर को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और धारदार चाकू जब्त कर लिया है।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
साजा पुलिस ने आरोपी सोनू निर्मलकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को 14 जुलाई 2026 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में एसडीओपी बेरला विनय कुमार, साजा थाना प्रभारी व निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, उप निरीक्षक अलील चंद, असीम कीर्तनिया, ओंकार साहू, सउनि बनवाली सोनकर, प्रधान आरक्षक शिवराज सिंह, आरक्षक रामानुज जायसवाल, अर्जुन ध्रुर्वे, प्रमोद बंजारे, गोकुल सोनी और राजू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
