जिला बेमेतरा की चौकी देवकर पुलिस टीम ने गौवंश की अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 नग मवेशी और परिवहन में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप वाहन (क्रमांक MP 50 ZE 5203) को विधिवत जब्त किया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रार्थी गणेश वैष्णव (34 वर्ष, निवासी कोदवा, थाना साजा) ने अपने साथियों के साथ थाना देवकर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अगस्त 2026 को देवकर नवकेशा के पास एक बोलेरो पिकअप वाहन में 5 नग पांडवा (मवेशी) को अत्यंत क्रूरतापूर्वक, बिना भोजन-पानी के ठूंस-ठूंसकर मध्य प्रदेश के लांजी की ओर ले जाया जा रहा था।
मौके पर वाहन रोककर पूछताछ करने पर चालक और उसके साथी मवेशी परिवहन से संबंधित कोई वैध अनुमति या पशु चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि इन मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखाने ले जाया जा रहा था।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव और एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी देवकर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, छत्तीसगढ़ पशुओं का परिवहन अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
गिरफ्तार आरोपी और जब्ती
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को 25 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया है।
- आरोपी 1: पुरन मरकाम (29 वर्ष), निवासी दमोह, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) – वाहन चालक
- आरोपी 2: सोनू मंडावी (30 वर्ष), निवासी बगदेही, थाना लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
सुरक्षा की दृष्टि से जब्त किए गए सभी मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हें ‘गौधाम राखी’ में सुरक्षित रखवा दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद, समस्त थाना स्टाफ और गौवंश सेवकों की सराहनीय भूमिका रही।
