थाना खैरागढ़ पुलिस ने नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने और दहेज प्रताड़ना के गंभीर मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतिका का विवाह 24 फरवरी 2025 को टेकापार खुर्द निवासी आरोपी अजय बघेल (पिता: लखन बघेल, उम्र 30 वर्ष) के साथ हुआ था। शादी के कुछ महीनों बाद ही आरोपी द्वारा मृतिका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
- दहेज की मांग: आरोपी पति द्वारा मृतिका से दहेज में मोटरसाइकिल और अधिक नगद राशि न लाने को लेकर ताने दिए जाते थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी।
- पढ़ाई से रोका: विवाह के वक्त मृतिका की आगे की पढ़ाई (डी.एड.) जारी रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन आरोपी ने उसे पढ़ाई करने से मना कर दिया, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी।
- जेवर हड़पे: सगाई के दौरान मृतिका को दिए गए हाथ के आभूषण भी आरोपी ने अपने पास रख लिए थे।
आत्मघाती कदम और पुलिस कार्रवाई
लगातार मिल रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने अपने घर के टॉयलेट में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
इस घटना की सूचना मिलते ही थाना खैरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 324/2026, धारा 80 एवं 85 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त 2026 को आरोपी अजय बघेल को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण में आगे की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।
