जिला बेमेतरा के अंतर्गत चौकी कंडरका पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और अश्लील गाली-गलौज करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दो विधि के साथ संघर्षरत बालकों को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 जून 2026 को प्रार्थिया श्रीमती धनेश्वरी साहू (33 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 10, नगर पंचायत भिंभौरी ने चौकी कंडरका में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया ने बताया कि 31 मई 2026 की रात लगभग 10 बजे उनके घर के सामने स्थित ठाकुर देव दैहान के पास आरोपी एश्वर्य साहू, दुर्गेश साहू और अन्य लोग अश्लील गाली-गलौज कर रहे थे। जब प्रार्थिया और उनके पति परदेशी साहू ने उन्हें मना किया, तो आरोपियों ने उन पर और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने हाथ-मुक्के और धारदार वस्तु से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
इस शिकायत पर पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं (296, 351(3), 115(2), 109(1) और 3(5)) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू ने तत्काल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव और एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कंडरका उप निरीक्षक डी.एल. सोना के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी एश्वर्य साहू और दुर्गेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, घटना में शामिल दो विधि के साथ संघर्षरत बालकों को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया।
न्यायिक कार्रवाई
आज दिनांक 04 जून 2026 को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों— एश्वर्य साहू (22 वर्ष) और दुर्गेश साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। विधि के साथ संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक डी.एल. सोना, सहायक उप निरीक्षक संतोष ध्रुर्वे, तुलाराम देशमुख, प्रधान आरक्षक दिनेश मंडावी, आरक्षक मुरली मनोहर सोनी और हेमंत साहू की सराहनीय भूमिका रही।
