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बेमेतरा: थानखम्हरिया में लूट की नीयत से ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमला, शीशे तोड़कर किया ₹60 हजार का नुकसान, 2 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा / थानखम्हरिया:

जिला बेमेतरा के थाना थानखम्हरिया पुलिस ने सिल्हाटी चौक के पास खड़ी एक ट्रक के चालक से लूटपाट की नीयत से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और वाहन में भारी तोड़फोड़ करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

​शक्कर लोड कर आए उत्तर प्रदेश के ड्राइवर पर हमला

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी राजकरन पाल (उम्र 45 वर्ष, निवासी चित्रकूट, उत्तर प्रदेश) 14 मई 2026 को अपने ट्रक (क्रमांक MH 18 BG 2246) में शक्कर लोड करके थानखम्हरिया आया था। रात अधिक हो जाने और मजदूर न मिलने के कारण उसने अपनी गाड़ी को थानखम्हरिया के सिल्हाटी चौक के पास खड़ा कर दिया और केबिन में सो रहा था।

​रात्रि करीब 11:30 बजे दो स्थानीय युवक लूटपाट के इरादे से वहां पहुंचे। उन्होंने ट्रक के सामने और साइड के शीशों को डंडे से तोड़ना शुरू कर दिया। जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने खिड़की से डंडा अंदर डालकर राजकरन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित के सिर, छाती और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।

​स्थानीय युवकों ने बीच-बचाव कर बचाई जान

​हमले के दौरान चीख-पुकार सुनकर आस-पास के स्थानीय युवकों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, जिससे ड्राइवर की जान बची। इस पूरी तोड़फोड़ में ट्रक मालिक को करीब ₹60,000 का नुकसान हुआ है। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना खम्हरिया में नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 309(5), 309(6), 324(4), और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी।

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों आरोपी सलाखों के पीछे

घेराबंदी कर दबोचे गए आरोपी: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया के नेतृत्व में विशेष टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की।

​विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही शेषनारायण मिश्रा उर्फ सुल्लु और मिथलेश पाल उर्फ मिट्ठु पाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

  1. शेषनारायण मिश्रा उर्फ सुल्लु (पिता योगेश मिश्रा, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं 03, थान खम्हरिया)
  2. मिथलेश पाल उर्फ मिट्ठु पाल (पिता रामकुमार पाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नं 15, थान खम्हरिया)

​दोनों आरोपियों को 15 मई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

​इस टीम की रही सराहनीय भूमिका

​इस त्वरित और प्रभावी कार्यवाही में थान खम्हरिया के उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लहरे, आरक्षक बलदेव निषाद, अशरफी खान, मुकेश चंद्रवंशी, लोकेश्वर साहू सहित थाने के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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