खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) / छुईखदान:
जिला केसीजी की छुईखदान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है।
बहला-फुसलाकर किया अपहरण, दुष्कर्म से हुई गर्भवती
थाना छुईखदान से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वार्ड क्रमांक 5, आजाद चौक छुईखदान निवासी आरोपी विशेष यादव (पिता कृष्णा यादव, उम्र 27 वर्ष) ने पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद उसे अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर अगवा किया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई।
शिकायत मिलने पर छुईखदान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 181/2026 के तहत नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(ड़), 96 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित गिरफ्तारी
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कड़े निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। छुईखदान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी विशेष यादव को 15 मई 2026 को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आज दिनांक 16 मई 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी को उपजेल सलोनी भेज दिया गया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
नाबालिग से जुड़े इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में थाना प्रभारी छुईखदान सहित समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
