गंडई/खैरागढ़।
जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गंडई थाना क्षेत्र की कुख्यात गुंडा बदमाश शिखा शर्मा को जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार आगामी एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 (क)(ख) के तहत श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय खैरागढ द्वारा पारित किया गया है।
📋 कुल 19 मामलों में संलिप्त है आरोपी महिला
मिली जानकारी के अनुसार, गंडई के वार्ड नंबर 11 (मेन चौक) की निवासी शिखा शर्मा (पति दिवाकर शर्मा, उम्र 37 वर्ष) एक आदतन अपराधी है। थाना गंडई में उसके खिलाफ 12 आपराधिक प्रकरण और 07 प्रतिबंधात्मक प्रकरण (कुल 19 मामले) दर्ज हैं।
प्रशासन का कड़ा रुख:
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, लगातार कार्रवाई, जेल और न्यायालय के चक्कर काटने के बावजूद आरोपी शिखा शर्मा की आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसे कानून और पुलिस का कोई डर नहीं रह गया था। समाज में उसका खुलेआम घूमना आम नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका था।
🚫 चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से हटने का आदेश
क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए शिखा शर्मा को आगामी 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए जिला केसीजी और उसके आस-पास की चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने (जिला बदर) का फरमान सुनाया है।
केसीजी पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गुंडागर्दी या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
📅 दिनांक: 07 जुलाई, 2026
📍 ब्यूरो रिपोर्ट, गंडई (केसीजी)


