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⚖️ मुंगेली फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म करने वाले 62 वर्षीय नाना को उम्रकैद

मुंगेली। फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंगेली ने दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने रिश्ते के नाना मोहन जोशी (62 वर्ष) को अपनी ही मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म करने का दोषी पाया है।

🚨 ₹5 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के साथ ही उस पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए ₹5 लाख की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।

📅 पानी मांगने के बहाने दिया घटना को अंजाम

यह हृदय विदारक घटना 21 फरवरी 2024 की है। उस दिन पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी मोहन जोशी पानी मांगने के बहाने उसके घर आया और दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।घटना के बाद, पीड़िता ने इशारों में अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके बाद तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

🏛️ कानून के सामने रिश्ता मायने नहीं रखता

अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सभी वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया।अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि, “ऐसे अपराध समाज के लिए शर्मनाक हैं और कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। ऐसे मामलों में कठोरतम सज़ा आवश्यक है।”

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