बेमेतरा :-बेमेतरा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस और सायबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात, नकदी रकम, टीवी, मोबाइल, मोटर सायकल और बैंक में गिरवी रखे गए जेवरात के दस्तावेज सहित कुल 13,70,000 रुपये (13 लाख 70 हजार रुपये) का मशरुका बरामद किया गया है। इस अंतरराज्यीय गिरोह के कई सदस्यों पर पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इस प्रकार दिया था घटना को अंजाम
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21-22 जुलाई 2026 की दरमियानी रात वार्ड नंबर 12 सिंघोरी, बेमेतरा निवासी प्रार्थी पवन शाह के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और 1,00,000 रुपये नकद (कुल कीमत लगभग 5,60,000 रुपये) पार कर दिए थे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से तकनीकी व पारंपरिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की।
पूछताछ और खुलासे के मुख्य बिंदु
पुलिस पकड़ में आए आरोपियों से पूछताछ के बाद कई चौकाने वाले खुलासे हुए:
- बंटवारा और सोना गिरवी रखना: आरोपी अजय जैन ने अपनी पत्नी दिव्या बाई सांखला (जैन) के साथ मिलकर सोने के कंगन और चैन को राजनांदगांव के कोचर ज्वेलर्स के संचालक आदित्य जैन के पास 2,00,000 रुपये में बेचा था। इसके अलावा, रानी हार, टाॅप्स और अंगूठी को ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4,75,000 रुपये में गोल्ड लोन पर गिरवी रखा गया था।
- रकम ट्रांसफर: आरोपी मोहम्मद सुमोन खान ने पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे।
- संगठित अपराध धारा: आरोपियों का पूर्व आपराधिक इतिहास और गिरोह बनाकर पुनः वारदात को अंजाम देने के कारण मामले में बीएनएस की धारा 111 और बिना बिल के चोरी का सोना खरीदने वाले ज्वेलर पर धारा 317(2) जोड़ी गई है।
गिरफ्तार आरोपी और जप्त सामग्री
गिरफ्तार आरोपी:
- अजय कुमार जैन (40 वर्ष) – निवासी वर्धमान नगर, राजनांदगांव
- मोहम्मद सुमोन खान (24 साल) – मूल निवासी दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
- राजेश निषाद (36 वर्ष) – निवासी शिकारी महका, छुरिया, राजनांदगांव
- दिव्या बाई सांखला (जैन) (37 वर्ष) – निवासी राजनांदगांव
- आदित्य जैन (33 वर्ष – संचालक, कोचर ज्वेलर्स, राजनांदगांव) – बिना बिल के चोरी का सामान खरीदने वाला।
जप्त मशरुका (कुल कीमत ~13,70,000 रुपये):
- ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से जप्त सोने का रानी हार, अंगूठी, टॉप्स और गोल्ड प्लेज कार्ड (कीमत ~8,25,000 रुपये)।
- ज्वेलर आदित्य जैन से जप्त सोने के कंगन और चेन (कीमत ~4,00,000 रुपये)।
- घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, ताला काटने की आरी, बोरा उठाने का हुक।
- चोरी के पैसों से खरीदे गए टीवी और मोबाइल।
- शेष नगदी रकम और बैंक लोन की पर्चियां।
आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास
गिरोह के सदस्यों का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है:
- अजय कुमार जैन: राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिलों के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और मारपीट के लगभग 41 मामले दर्ज हैं।
- राजेश निषाद: विभिन्न थानों में चोरी और नकबजनी के लगभग 33 मामले दर्ज हैं।
- मोहम्मद सुमोन खान: कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली और राजनांदगांव में लगभग 07 मामले दर्ज हैं।
- दिव्या बाई सांखला: राजनांदगांव के थानों में चोरी और नकबजनी के लगभग 11 मामले दर्ज हैं।
पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने पर आज दिनांक 03 अगस्त 2026 को सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में सिटी कोतवाली और सायबर सेल बेमेतरा के अधिकारियों एवं जवानों का सराहनीय योगदान रहा।

