कबीरधाम: जिले के महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करने वाले फरार आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

इस तरह सामने आया मामला
घटना के संबंध में 29 जून 2026 को नाबालिग पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि ग्राम कटंगी कला (थाना सिंघनपुरी जंगल) निवासी करन ध्रुवे ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में उसे बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। जब पीड़िता के गर्भवती होने की बात आरोपी को पता चली, तो वह मौके से फरार हो गया।
नागपुर से दबोचा गया शातिर आरोपी
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 29/2026, धारा 64(2)(एम), 87 बीएनएस और धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में महिला थाना पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी नागपुर (महाराष्ट्र) में छिपा हुआ है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने नागपुर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपी
- करन ध्रुवे (पिता लखन ध्रुवे), उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम कटंगी कला, थाना सिंघनपुरी जंगल, वर्तमान पता: धनगांव, थाना लोहारा, जिला कबीरधाम।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
