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बेमेतरा में ‘डिफेंडर’ कार का कहर: एक की मौत, कई घायल; 19 वर्षीय चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रविवार (26/10/2025) की रात एक तेज रफ्तार डिफेंडर एसयूवी ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी चालक मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 105 बीएनएस) और कठोर विधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या है मामला?

​प्रार्थी भीखम राम साहू (27 वर्ष, ग्राम बगौद) द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 26 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8 बजे, बैजलपुर से बगौद जा रही वाहन क्रमांक CG 07 CA 7581 को बेमेतरा-दुर्ग मार्ग पर कसार पेट्रोल पंप के सामने कंतेली के पास, डिफेंडर कार (CG 25 P 9988) के चालक मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिश ने तेज और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दी।

इस टक्कर में वाहन में सवार जीवन राम साहू (29 वर्ष) और अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं। जीवन राम साहू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घातक लापरवाही की श्रृंखला

​रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी चालक ने एक टक्कर मारने के बाद भी अपना वाहन नहीं रोका। उसने लगातार तेज और लापरवाही पूर्वक इस आशय से वाहन चलाया कि अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद उसने कई अलग-अलग स्थानों पर वाहनों और पैदल चल रहे लोगों को ठोकर मारी, जिनमें शामिल हैं:

  • ​सिंघौरी में बबा होटल के सामने एक बाइक चालक।
  • ​शीतला मंदिर के सामने कर्मा माता चौक के पास एक बाइक सवार।
  • ​संदीपनी स्कूल के सामने एक पैदल व्यक्ति।
  • ​जय सुपर मार्केट के सामने एक अर्टिगा कार और एक मोटरसाइकिल।

​इन घटनाओं में भी कई लोग हताहत हुए हैं।

गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज

​पुलिस ने आरोपी मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिश पिता बलमित सलूजा उर्फ बंटी (निवासी बेमेतरा) के खिलाफ धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि आरोपी वाहन चालक बालिग (19 वर्ष) है।

​पुलिस ने बताया कि दुर्घटना से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने लोगों की मृत्यु कारित होने की संभावना जानते हुए भी वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया। आरोपी के विरूद्ध धारा 281, 125(ए), 105 बीएनएस, 112/183 मोटर व्हिकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कठोर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

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