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चिल्फी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जाया जा रहा 12.63 किलो गांजा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

कबीरधाम:

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चेंबर (चिप छुपाने की जगह) में गांजा छिपाकर ले जा रहे तीन तस्करों को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से 12.630 किलोग्राम गांजा, एक हुंडई ऑरा कार और मोबाइल फोन समेत कुल 12 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

​मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

​कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के मार्गदर्शन और एसडीओपी चिल्फी संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।

​थाना चिल्फी पुलिस को 11 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक हुंडई ऑरा कार में कुछ लोग अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा भरकर कवर्धा-चिल्फी मार्ग से होते हुए जबलपुर (मध्य प्रदेश) की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एनएच-30 (NH-30) मेन रोड पर थाना चिल्फी के सामने सख्त नाकाबंदी कर दी।

​ड्राइवर सीट के पीछे बनाया था सीक्रेट चेंबर

​कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार हुंडई ऑरा कार (क्रमांक MP-65-ZB-7179) वहां पहुंची, जिसे रोककर पुलिस ने तलाशी ली। वाहन की बारिकी से जांच करने पर ड्राइवर सीट के पीछे एक गुप्त चेंबर मिला, जिसमें खाकी रंग के टेप से लपेटकर रखे गए गांजे के 12 पैकेट बरामद किए गए।

​नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट से जांच करने पर पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल करने पर कुल गांजे का वजन 12.630 किलोग्राम निकला, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये है। पूरी कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

​गिरफ्तार आरोपी और जब्त सामान

​पुलिस ने मौके से दो युवकों और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है:

  1. हरिओम बंजारा (उम्र 23 वर्ष)
  2. लेखराज बंजारा (उम्र 21 वर्ष)
  3. एक विधि से संघर्षरत बालक (किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी)

कुल जब्त संपत्ति (कीमत 12,11,000 रुपये):

  • ​12.630 किलोग्राम गांजा (मूल्य 6,00,000 रुपये)
  • ​हुंडई ऑरा कार (मूल्य 6,00,000 रुपये)
  • ​तीन मोबाइल फोन – वीवो, इनफिनिक्स और एक की-पैड फोन (कुल मूल्य 11,000 रुपये)

​आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे गांजा कहां से लाए थे और इसे किसे सप्लाई करने जा रहे थे। इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

​इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक उप निरीक्षक बीरबल साहू और चिल्फी थाने की पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही है।

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