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बीजापुर पत्रकार मर्डर केस: हाईकोर्ट ने आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका ठुकराई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित ज़िले बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया।

🔍 चार्जशीट और हत्या का तरीका

पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष जांच दल (SIT) ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों – ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके – के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

💔 क्या था मामला?

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे।दो दिन बाद, 3 जनवरी 2025 को उनका शव बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक के अंदर मिला था।जांच के अनुसार, आरोपियों ने मुकेश को डिनर के बहाने बुलाया था।चारों आरोपियों ने मिलकर लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश के सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था।इस मामले में सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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