रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए आज (सोमवार, 1 दिसंबर 2025) से ‘200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना’ लागू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की थी।
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प्रमुख बिंदु
- किसे मिलेगा लाभ: ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें खपत की गई बिजली पर पूरा आधा बिल देना होगा।
- लाभान्वितों की संख्या: इस निर्णय से राज्य के करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
- 201 यूनिट की सीमा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता की खपत 200 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

प्रमुख बिंदु
- किसे मिलेगा लाभ: ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें खपत की गई बिजली पर पूरा आधा बिल देना होगा।
- लाभान्वितों की संख्या: इस निर्णय से राज्य के करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
- 201 यूनिट की सीमा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता की खपत 200 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट
सरकार ने 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी एक बड़ी राहत दी है:
- छूट की अवधि: 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा।
- उद्देश्य: इस 1 वर्ष की छूट का मुख्य उद्देश्य इन उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- लाभान्वित: इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
योजना में बदलाव के बाद राहत
बता दें कि करीब चार महीने पहले 1 अगस्त 2025 को पूर्व में लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था, जिससे लाखों परिवारों को परेशानी हुई थी। नई सरकार ने अब इस सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
हाफ बिजली बिल योजना (200 यूनिट) के मुख्य नियम और पात्रता
- 1. पात्रता का आधार: यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू है। व्यावसायिक (Commercial) और औद्योगिक (Industrial) उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- 2. खपत की अधिकतम सीमा (36 लाख उपभोक्ताओं के लिए):
- जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है (जैसे 180 यूनिट या 200 यूनिट), उन्हें पूरी 200 यूनिट तक की खपत पर आधा बिल देना होगा।
- यदि खपत 201 यूनिट हो जाती है, तो उपभोक्ता इस मुख्य योजना का लाभ खो देगा और उसे पूरे बिल का भुगतान करना होगा।
- 3. 200-400 यूनिट खपत पर विशेष नियम (6 लाख उपभोक्ताओं के लिए):
- ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से अधिक लेकिन 400 यूनिट तक है, उन्हें अगले 1 वर्ष के लिए 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा।
- यह छूट उन्हें केवल 1 वर्ष के लिए दी गई है ताकि वे इस अवधि में अपने घर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। 1 वर्ष बाद, यदि वे सोलर प्लांट नहीं लगाते हैं, तो उन्हें 200 यूनिट से ऊपर खपत पर यह लाभ मिलना बंद हो सकता है।
- 4. बकाया बिल (Arrears) पर नियम: इस योजना का लाभ नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता का बकाया बिल (Previous Arrears) लंबित है, तो उन्हें पहले बकाया बिल का भुगतान करना पड़ सकता है या योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
- 5. मीटर रीडिंग अनिवार्य: योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग नियमित रूप से होना और बिल जारी होना आवश्यक है।

