दुर्ग:-जिले के थाना उतई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरपोटी में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। मर्ग जांच के दौरान दहेज प्रताड़ना के पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का मामला पंजीबद्ध कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी में एक नवविवाहिता की फांसी लगाने से हुई मौत की सूचना पर थाना उतई पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। मर्ग क्रमांक 75/2026 (धारा 194 बीएनएसएस) के तहत की गई इस जांच में मृतिका के परिजनों और अन्य संबंधितों के बयान दर्ज किए गए।
जांच में यह बात सामने आई कि मृतिका का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व आरोपी विपुल यादव के साथ हुआ था, और 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी। ससुराल आने के बाद से ही आरोपी पति द्वारा उसे दहेज में कार नहीं मिलने को लेकर लगातार ताने दिए जाते थे और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से ठीक एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी घर से चला गया था।
बीएनएस की धारा 80(2) के तहत अपराध दर्ज
मर्ग जांच में प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर थाना उतई पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का अपराध (अपराध क्रमांक 457/2026) पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
आरोपी का विवरण:
- नाम: विपुल यादव (उम्र 25 वर्ष)
- निवासी: फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- गिरफ्तारी/कार्रवाई दिनांक: 12 सितंबर 2026
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि परिवार में दहेज प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़ी जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुँचाएं, ताकि समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
